उत्तर प्रदेश ( UP) के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में (1504) सहायक अध्यापक (ASSISTANT TEACHER) और HEADMASTER की भर्ती प्रक्रिया आज फिर चर्चा का विषय बन गयी है| क्योकि कटऑफ जारी होने के बाद जहाँ अभ्यार्थी चयन की उम्मीद लगाये बैठे थे , वहीँ दूसरी और डाक्यूमेंट्स (DOCUMENTS) के सत्यापन को लेकर जारी नए निर्देशों ने चिंता बढ़ा दी है|
पुरे मामले को विस्तार से जाने की क्या है पूरा मामला :
भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में दस्तावेजो की वैधता, उनके जारी होने की तिथि और विशेषकर प्रमाण पत्रों को लेकर बोर्ड की तरफ से एक संकेत मिला है| कुछ अभ्यार्थी ऐसे है जिनके आवेदन करते समय और वास्तविक दस्तावेजो में असमानता है इन्हें लेकर उन पर इस भर्ती से बाहर होना का डर मंडरा रहा है|
वर्ष 2021 की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 03 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 तक लिए गए थे| आवेदन करते समय कई अभ्यर्थियों ने 03 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 के बीच अलग-अलग तारीको के निवास एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र बनवाएं थे |
उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, की ओर से जारी किये गए विज्ञापन में निवास के संबंध में उल्लेख किया गया था की “ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे, जो भारत के नागरिक हो तथा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 05 वर्षो से स्थाई निवासी हो|
इस मामले पर अधिक स्पष्टता के लिए अभ्यर्थीयों को अब 12 जनवरी 2026 से शुरू हो रही सहायक अध्यापक संस्कृत विषय की काउंसलिंग की प्रतीक्षा है| जिसमे यह पता चलेगा की तिथि को लेकर क्या निर्णिय लिया जायेगा | क्योकि संस्कृत के बाद हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित के सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक पद के लिए काउंसलिंग होनी है| यह प्रक्रिया 12 फरवरी तक चलने वाली है | प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थीयों को अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने है| लेकिन अधिकांश के अनुभव प्रमाणपत्र BSA ने जारी नही किये|
Key Highlights :
| FEATURE | DETAILS |
| AUTHORITY | UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION DEPARTMENT |
| NOTIFICATION RELEASED DATE | 12/JANUARY/2026
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| COUNSLING START | 12/JANUARY/2026 |
| COUNSLING CLOSE | 12/FEBRUARY/2026
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अभ्यर्थियों की मांग :
इस संबंध में त्रुटी संसोधन का अवसर अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है ,भूल के कारण हुई छोटी-मोटी स्पेलिंग मिस्टेक या अंक में त्रुटी के लिए उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से सुधार का मौका दे|
अब जानिए क्या कहते है नियम :
- आमतौर पर शिक्षक भर्तियो में यह नियम रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त योग्यता मान्य नही होगी|
- लेकिन कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है की मामूली त्रुटी के कारण किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन नही रोका जाना चाहिए|
- विज्ञापन के समय और काउंसलिंग में मांगे गए दस्तावेजो में कोई अंतर नही होना चाहिए| यदि किसी के पास वैध कारण है तो विभाग्य अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखे|
अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए :
- दस्तावेजो का सही मिलान अपने आवेदन पत्र की कॉपी से करे |
- विभागीय अपडेट पर नजर रखे , विभाग की Official Website https://basiceducation.up.gov.in को चेक करते रहे|
- अपने शपथ पत्र तैयार रखे|
