राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 (Ladakh Autonomous Hill Development Council Act, 1997) में आगे संशोधन के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन नियम, 2025 (Ladakh Autonomous Hill Development Council (Amendment) Regulation Rules, 2025) को प्रख्यापित किया है| लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (Ladakh Autonomous Hill Development Councils of Leh and Kargil) में रोटेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी| राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) आरक्षण अधिनियम (Jammu and Kashmir (J&K) Reservation Act) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है, ताकि लद्दाख में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण को छोड़कर 85% आरक्षण लागू किया जा सके| इसके अलावा, लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन (Ladakh Civil Services Decentralisation and Recruitment (Amendment) Regulation) को अधिसूचित किया गया| इसमें नौकरियों के लिए अधिवास की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है, जिसने 15 वर्षों तक केंद्र शासित प्रदेश में निवास किया हो, सात वर्षों तक अध्ययन किया हो और लद्दाख में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो|