लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक-2024 लोकसभा ने लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक-2024 पारित कर दिया है।
इस विधेयक के जरिए लोक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाना है। लोक परीक्षा का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केन्द्र सरकारों के विभागों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं से हैं।इसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को लेकर किसी तरह की सांठगांठ या षड्यंत्र पर रोक लगाना है। अनुचित व्यवहार में प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक अनधिकृत रूप से पहुंच, लोक परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार की सहायता करना, कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ छेडछाड, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है। इस विधेयक के अंतर्गत उम्मीदवार पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। उम्मीदवार पर कार्रवाई संबंधित लोक परीक्षा प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत ही होगी। इस विधेयक के अंतर्गत अपराध होने पर 3 से 10 साल तक की सजा तथा 10 लाख से एक करोड रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर शमनीय होंगे तथा इन पर कोई जमानत नहीं मिलेगी।