सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A केंद्र को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है Section 69A of the Information Technology Act, 2000 empowers the Centre to block online content.
24 फरवरी 2026 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ‘अश्लील’ सामग्री स्ट्रीमिंग के लिए पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT platforms) को ब्लॉक किया है|
यह OTT प्लेटफार्म सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) और आईटी अधिनियम, 2000 के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं|
प्रतिबंधित OTT प्लेटफार्म है- मूडXVIP, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू (MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel and Jugnu)
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A, केंद्र को कई कारणों से ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है|
प्रक्रिया के तहत, सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (Internet Service Providers (ISPs) को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अश्लीलता विरोधी कानूनों के तहत पांच OTT प्लेटफार्मों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है|