भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee NCMC) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 की धारा 8ए (2) (Section 8A(2) of the Disaster Management Act, 2025) के अंतर्गत किया है| आपदा प्रबंधन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Disaster Management Act (Amendment) Act, 2025), जो 9 अप्रैल को लागू हुआ, ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को वैधानिक दर्जा (statutory status) प्रदान किया है| NCMC राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाली प्रमुख आपदाओं के प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय (apex body) के रूप में कार्य करेगा| NCMC की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) करते हैं| इसके सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, कैबिनेट सचिवालय के सचिव (समन्वय) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख शामिल हैं|