हाल ही में असम सरकार (Assam government) ने राज्य पुलिस की सीमा विंग (border wing) से कहा कि वह वर्ष 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों (non-Muslim migrants) के मामलों को विदेशी अधिकरणों (Foreigners Tribunal- FT) को अग्रेषित न करें। यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (Citizenship (Amendment) Act 2019) के अनुरूप था, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़न के कारण प्रवास करने वाले हिंदु, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा बौद्ध धर्म (Hindu, Sikh, Christian, Parsi, Jain and Buddhist faiths) के व्यक्तियों के लिये नागरिकता का आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है।
विदेशी व्यक्ति को अधिकरण के पास भेजने की अनुमति प्रदान करना है। विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश (2019 संशोधन): मूल आदेश में वर्ष 2019 में किया गया संशोधन केवल यह रूपरेखा प्रदान करता है कि अधिकरण उन व्यक्तियों की अपीलों पर किस प्रकार निर्णय लेंगे जो NRC के लिये दायर अपने दावों और आक्षेपों के परिणाम से तुष्ट नहीं हैं।
राजधानी- दिसपुर
राज्यपाल- गुलाब चंद कटारिया
मुख्यमंत्री- हिमंता बिस्वा सरमा